पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले दोषी को छह साल की सजा

राष्ट्रिय जजमेंट न्यूज़

संवाददाता

मुजफ्फरनगर :पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने दोषी पाते हुए हमलावर को छह साल की सजा सुनाई। दोषी पर छह हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन के अनुसार खतौली कस्बे के मोहल्ला जैन नगर निवासी तुफैल को मई वर्ष 2011 में पुलिस ने सीताशरण इंटर कॉलेज के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए थे। एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

केस के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी कमलापति के समक्ष तुफैल ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद अदालत ने माना मुकदमे में किसी विचारण की आवश्यकता नहीं है। स्वीकारोक्ति के बाद तुफैल को दोष सिद्घ का पर्याप्त आधार है। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद आईपीसी की धारा 307/34 में छह साल का कारावास और पांच हजार जुर्माना एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 में दोषी पाते हुए दो साल का कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More