छात्र का अपहरण के प्रयास में आरोपित को मिली जमानत

RJ NEWS

वाराणसी। स्कूल से घर जा रहे छात्र का अपहरण करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने नक्खीघाट, जैतपुरा निवासी आरोपित उपेंद्र कुमार भारती को 50- 50 हजार रूपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता यशपाल यादव, सतीश यादव व धनंजय यादव ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार शंकरपुरम कालोनी, सोएपुर निवासी दयाशंकर यादव ने 22 अगस्त 2022 को लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की 22 अगस्त को उसका पुत्र सेंट मैरिज कांवेंट स्कूल से पढ़कर वापस घर आ रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों ने घर से कुछ दूर पहले ही शंकरपुरम कालोनी में उसे रोककर जबरन धकेलकर एक काले रंग की स्कार्पियो में बैठाने की कोशिश करने लगे।

शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी लोग गाड़ी लेकर वहां से भाग निकले। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था।

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