छप्पर रखने के विवाद में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में चार दोषी करार

RJ mews

रिपोर्ट-देवेन्द्र ठाकुर
—————————————-
सुलतानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत ने दोषी करार दिया है, जिनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान की अदालत ने 28 नवम्बर की तारीख तय की है।
मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर लखनपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले संजय वर्मा ने नौ मई 2005 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक अभियोगी पक्ष के लोग आरोपीगण के मकान के पीछे स्थित अपनी जमीन में छप्पर रख रहे थे,जिसे मौके पर पहुंचकर आरोपीगण गिराने लगे तो अभियोगी ने छप्पर गिराने से मना किया तो उन लोगों ने गाली गलौज करते हुए लाठी-डंडे से हमला बोल दिया। हल्ला-गुहार पर बीच-बचाव के लिए राजदेव, रामशब्द व रामजीत वर्मा व अन्य पहुंचे तो उन लोगों को भी आरोपियों ने मारा पीटा। हमले में राजदेव को गंभीर चोंटे आई, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में गांव के ही आरोपीगण गपोले उर्फ विक्रम उर्फ विक्रमाजीत वर्मा, शिवप्रसाद वर्मा, हरिप्रसाद वर्मा व सुनील वर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई। .शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह व वादी के निजी अधिवक्ता ने आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान की अदालत ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है,

वादी पक्ष  द्वारा क्रास मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने क्रास मुकदमे में आरोपी पिता-पुत्रो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More