आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी डॉ. तजीन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

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रामपुर. पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम व पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर तजीन फात्मा के खिलाफ रामपुर के थाना गंज में आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने यह केस भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना की तहरीर पर की है। उन्होंने विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप लगाया था।
विधायक अब्दुल्ला का कहना है कि, इन सभी ज्यादतियों का बदला जनता आगामी लोकसभा चुनाव में लेगी। वहीं, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज होने पर इसे न्याय की जीत बताया। भरोसा व्यक्त किया कि, जल्द ही इस प्रकरण में गिरफ्तारी होगी।
आकाश सक्सेना ने 17 दिसंबर को लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था कि विधायक अब्दुल्ला आजम के जन्म के दो-दो प्रमाणपत्र बने हुए हैं। बताया कि, विधायक अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगरपालिका परिषद से जारी किया गया है।
ये प्रमाण पत्र आजम खां और डॉक्टर तजीन फात्मा के शपथ पत्र के आधार पर जारी किया गया है। जिसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया है। जबकि दूसरा प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से बना है, जो क्वीन मेरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है। इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है।
आकाश सक्सेना का आरोप है कि रामपुर नगरपालिका से जारी जन्म प्रमाणपत्र का पासपोर्ट में गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्राएं की गईं, जबकि लखनऊ नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र का सरकारी दस्तावेजों और जौहर यूनिवर्सिटी की विभिन्न मान्यताओं में उपयोग में किया गया है।
प्रमुख सचिव गृह ने इस मामले की जांच का आदेश एसपी रामपुर को दिया था। एसपी की जांच पूरी होने के बाद गंज थाने पूर्व मंत्री आजम खां, राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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