शराब कारोबारी विजय माल्या को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार (पांच जनवरी, 2019) को ‘आर्थिक भगोड़ा अपराधी’ घोषित कर दिया।
केंद्र सरकार अब शराब कारोबारी की संपत्तियां जब्त कर सकेगी। कोर्ट के इस ऐलान के बाद माल्या पहले कारोबारी बन गए हैं, जिसके खिलाफ नए एंटी-फ्रॉड कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है।
मुंबई स्थित कोर्ट ने माल्या का नाम भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 में दर्ज किया है।
शनिवार को कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के लिए मांग की गई थी।
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