550 करोड़ के बकाए पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिडेट (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी को करीब 550 करोड़ रुपए के बकाए से जुड़े मामले पर सोमवार (सात जनवरी, 2019) को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला।
कोर्ट ने उन्हें चार हफ्तों की मोहलत दी है, जिसमें अंबानी को अपना जवाब देना होगा। दरअसल, एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरकॉम के चेयरमैन के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कराई थी, जिसमें कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने को लेकर शिकायत की गई थी।
इससे पहले, कोर्ट ने अपने आदेश में अंबानी को 550 करोड़ रुपए की बकाया रकम चुकाने के लिए कहा था। हालांकि,अंबानी की तरफ से अब ऑफर दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के साथ 118 करोड़ रुपए जमा करने के लिए राजी है।
बता दें कि अंबानी की कंपनी पर इस वक्त लगभग 47 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। ताजा मामले में कोर्ट में आरकॉम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहातगी ने कोर्ट में कहा कि
वह एरिक्सन इंडिया को 118 करोड़ रुपए की रकम देने के लिए तैयार है, पर कंपनी का पक्ष रख रहे वकील ने इससे इन्कार कर दिया। एरिक्सन की ओर से उन्होंने कहा कि अंबानी 550 करोड़ रुपए की पूरी बकाया रकम जमा कराएं।
सुनवाई के दौरान बेंच में जस्टिस आर.एफ नरीमन ने इसके बाद आरकॉम को रजिस्ट्री में 118 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए कहा।
इससे पहले, रविवार (छह जनवरी) को कर्ज के तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशन लि. ने एरिक्सन पर आरोप लगाया था कि वह उसका मीडिया ट्रायल कर रही है और बकाया रकम को लेकर मामला सनसनीखेज बना रही है।

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