नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी के एनजीओ यानी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने एनजीओ का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस एनजीओ का कामकाज कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर संभालती हैं। पता चला है कि थिंक टैंक का एफसीआरए लाइसेंस पिछले हफ्ते इस तरह के फंडिंग नियमों के उल्लंघन के बारे में प्रथम दृष्टया इनपुट के बाद निलंबित कर दिया गया।
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक गैर-लाभकारी संस्था है जो अनुसंधान करने के लिए समर्पित है जो बेहतर नीतियों में योगदान देती है, और भारत में जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में अधिक मजबूत सार्वजनिक प्रवचन देती है। पता चला है कि पिछले साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर आयकर सर्वेक्षण के बाद लाइसेंस की जांच की जा रही थी।
ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस जनवरी 2022 में रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद एनजीओ ने गृह मंत्रालय के पास एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। प्राप्त जानकारी अनुसार गृह मंत्रालय ने एफसीआरए नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए सीपीआर का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
कई गैर सरकारी संगठनों और संगठनों के समीक्षा और नवीनीकरण आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं और पिछले छह महीनों में कई लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं या समाप्त हो गए हैं।
इस साल की शुरुआत में, 6,000 से अधिक एनजीओ जिनके लाइसेंस वापस ले लिए गए थे, ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए, एनजीओ को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जो हर पांच साल में नवीनीकृत होने के लिए एक अद्वितीय एफसीआरए पंजीकरण संख्या प्रदान करता है। एमएचए ने पिछले साल सितंबर में सभी गैर-सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया था।
एफसीआरए पंजीकरण हर पांच साल में नवीनीकृत किए जाते हैं और बड़ी संख्या में एनजीओ अक्टूबर 2021 में नवीनीकरण के पात्र बन गए। सितंबर 2020 में नए एफसीआरए कानून के पारित होने के बाद, गृह मंत्रालय ने समय सीमा को कई बार बढ़ाया है, नवीनतम समय सीमा मैच 31, 2023 है।
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