7 मार्च की सुबह से 8 मार्च की रात्रि तक बन्द रहेंगी शराब की दुकानें

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

शाहजहांपुर: जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष होली का त्योहार जनपद में 08 मार्च 2023 को मनाया जायेगा। होली के परिपेक्ष्य में जनपद में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शान्ति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से आदेश दिए गए हैं कि 7 मार्च 2023 की सुबह से 8 मार्च 2023 की रात्रि तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, डिनेचर्ड स्प्रिंट की थोक व फुटकर दुकाने तथा सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी0, बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी आदि थोक अनुज्ञापन एवं बार अनुज्ञापनों व एफ0एल0 – 9 / 9ए अनुज्ञापन एवं आसवनी पूर्णतया बन्द रहेगीं। उन्होंने बताया कि उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More