पोक्सो एक्ट के तहत पहली बार किसी लड़की को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

For the first time a girl was sentenced to 10 years by the court under the POCSO Act

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

रिपोर्ट – विष्णु कान्त शर्मा

भारतीय इतिहास में पहली बार पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने युवती को नाबालिग के संग दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने इंदौर के बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसका 15 साल का बेटा 3 नवंबर 2018 को पास की दुकान पर खीर के लिए दूध लेने गया था। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। आस-पास और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश किया। उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद महिला ने अपने बेटे को बहला-फुसलाकर अगवा किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से उसे ढूंढने की गुहार लगाई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस किशोर को ढूंढ निकाला। उसके साथ एक युवती भी पकड़ी गई थी।

पुलिस ने किशोर से पूछताछ की तो उसने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 वर्षीय युवती उसे धोखे से अपने साथ ले गई थी। वहां उसने किशोर को टाइल बनाने की फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया था। वह युवती उसे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करती थी। वह अपने घर वालों से बात न कर सके इसके लिए उसका मोबाइल फोन भी अपने पास ही रखती थी।

पीड़ित लड़के के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया और जब युवती पर लगे आरोपों की जांच की तो वह भी सही पाए गए।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि युवती ने नाबालिग लड़के को फोन किया था कि मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया है। तुम मेरे साथ चलो। वो नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गई और उसे किसी कंपनी में काम पर लगा दिया। युवती वहां किशोर को लेकर किराए के मकान में रहती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती थी।

कोर्ट ने 15 मार्च को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

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