गंगा पुल निर्माण कर रही कंपनी एनजीटी व प्रदूषण बोर्ड के मानकों की उड़ा रही धज्जियां

जांच के लिए भेजी जायेगी टीम,लगेंगे सीसीटीवी कैमरे: उपायुक्त

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

 

साहिबगंज।

जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी दबिश बनाई हुई है। जिसके कारण कई पत्थर खदान समेत क्रशर प्लांट पर कार्रवाई करते हुए बंद कर दिया गया। साथ ही परिवहन को लेकर भी एनजीटी कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं।परंतु जिले में ऐसे भी कई संस्थान है, जिनको एनजीटी, प्रदूषण बोर्ड के साथ साथ जिला प्रशासन के निर्देशों की कोई परवाह नहीं है और वे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।
वहीं गंगा पुल निर्माण में संलग्न कंपनी,जो फिलहाल साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल का निर्माण कार्य कर रही है। गंगा पुल निर्माण का कार्य काफी तीव्र गति से किया जा रहा है। जिसमें एनजीटी और झारखंड प्रदूषण बोर्ड के मानकों का अनुपालन नहीं करते हुए देखा जा रहा है और बिना त्रिपाल ढके ही ओवरलोड वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं गत 22 दिसंबर को इस कंपनी की लोडिंग साइट पर दुर्घटना घटित हुई थी।जिसमें 7 ट्रक गंगा में समा गए थे।दुर्घटना में एक चालक सरफुद्दीन की मौत हो गई थी। घटना के बाद साहिबगंज उपायुक्त ने उक्त कंपनी को एनजीटी प्रदूषण बोर्ड की ओर से कई निर्देश दिया था। बाबजूद इसके उक्त कंपनी द्वारा मनमाने रूप से मालवाहक जहाजों पर ओवरलोड वाहनों को लोड कर परिचालन किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि घटना दोबारा भी घटित हो सकती है।लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है।वहीं इस मामले को लेकर उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी द्वारा जारी मानकों का पालन करना अनिवार्य है, अगर कोई भी नियमो का पालन नहीं करता है तो कार्रवाई की जायेगी, साथ ही अगर उक्त निर्माण कंपनी के द्वारा ओवरलोड वाहनों के साथ बिना त्रिपाल ढके ही वाहनों का परिचालन कर रहे है तो कारवाई करने का आदेश पदाधिकारियों को दिया जायेगा, साथ ही मालवाहक जहाज पर क्षमता से अधिक लोड कर परिचालन करवाया जा रहा है तो सख्त कारवाई की जायेगी और साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाने का निर्देश दिया जायेगा।

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