त्रिपुरा सिक्किम नागालैंड के प्रभारी कांग्रेस के वरीय नेता व पूर्व सांसद साक्ष्य के अभाव में रिहा

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

जमशेदपुर: माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा के न्यायाधीश श्री ऋषि कुमार के न्यायालय द्वारा आज राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं त्रिपुरा सिक्किम नागालैंड के प्रभारी कांग्रेस के वरीय नेता एवं पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार एवं फिरोज खान को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। यह मुकदमा 27 अक्टूबर 2013 को आजाद नगर थाना में विशेष पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा मुकदमा धारा 143, 323, 342, 353 भादवि के अंतर्गत दर्ज कराया गया था।

इन लोगों के विरुद्ध नेशनल हाईवे 33 परडीह चौक सड़क मरम्मत को लेकर धरना प्रदर्शन एवं राहगीर के वाहन का टायर पंचर कर आवागमन को अवरुद्ध कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप था। अभियोजन पक्ष से मात्र चार गवाह अपना बयान दर्ज कराए थे। जबकि न्यायालय के समक्ष सूचक सुशील कुमार, अनुसंधानकर्ता चंदर टूडू, थाना प्रभारी विद्या सिंह एवं लाल बहादुर सिंह अपना गवाह न्यायालय के समक्ष नहीं दिए। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, बापू दरीबा, विमल कुमार एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

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