यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज

19 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

रिपोर्ट : सुमित सिंह

 बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बड़ा एक्शन हुआ है. बिहार के बाद अब मनीष पर तमिलनाडु में कार्रवाई की गई है. उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है. बता दें कि मनीष कश्यप को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब मनीष कश्यप 19 अप्रैल तक जेल में रहेगा.

बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए थे. इसी मामले में मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है।

बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार के साथ तमिलना़डू  में भी मामले दर्ज किए गए हैं। जिसको लेकर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, अपने अपील में मनीष ने सारे केस को एक ही जगह ट्रांसफर करने की मांग की है।

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