जिला निर्वाचन अधिकारी ए.डीएम नरेंद्र सिंह ने प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट 

उन्नाव: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत निर्वाचन व्यय के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिनांक से निर्वाचन की समाप्ति तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा।चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा।

उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी।

सभी प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा की सूचना जनपद स्तर पर गठित कमेटी को प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत की जायेगी। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा निर्वाचन व्यय के संबंध में दिए गए उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

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