गैंगस्टर मुख़्तार अंसारी को कोर्ट के फैसले अनुसार 10 वर्ष की सजा

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद से हलचलें तेज हो गई हैं। बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था।

पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।

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