कल ही उपलब्ध कराएं वाहन वरना होगी कार्यवाही

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट

बदायूँ। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद बदायूॅ नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में उपयोग के आशय से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-160 के तहत अधिग्रहीत किये गये वाहनों के स्वामियों को सूचित किया है कि उनको तामील ऐसे अधिग्रहण आदेष के अनुसार उनके ऐसे वाहन को आज 4ः00 बजे तक निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य में उक्तानुसार उपयोग हेतु व्यय ईंधन की आपूर्ति और किराये का भुगतान निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जाएगा। ऐसे में यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा इस प्रकार अधिग्रहीत वाहन निर्धारित समय व स्थान पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, उसके विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-167 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा, जिसके लिए वह वाहन स्वामी स्वंय उत्तरदायी होगें।

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