रांची: सरायकेला खरसावां जिले के एसपी ने सभी थानों के लिए पत्र जारी कर कहा कि गैर सूचीबद्ध न्यूज यूट्यूब चैनल,पोर्टल्स,न्यूज वेबसाइट का सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करे I पत्र में कहा गया है कि इस तरह के जो सोशल मीडिया न्यूज चैनल जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सूचीबद्ध नही हैं, उसे तुरंत बंद कराया जाए क्योंकि ऐसे चैनलो का कोई कार्यालय नही होता ओर ये अक्सर भ्रामक और निराधार खबर भी चलाते हैं। साथ ही कई बार इन चैनलो के द्वारा विधि व्यवस्था में लगे पदाधिकारियों पर दबाव डालने के भी आए दिन कंप्लेन आते हैं।
इसी वजह से सूचना मंत्रालय से रजिस्टर्ड चैनलो की सूची थाने के लिए भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है, ताकि कार्रवाई करने में आसानी हो। ऐसा अनुमान है कि यह कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में सरायकेला खरसावां जिले में लागू की गई है और आने वाले दिनों के इस मॉडल को पूरे झारखंड में लागू किए जाने की बात कही जा रही है। ताकि फर्जी पत्रकारों पर नकेल लग सके।गौरतलब है कि राज्य के आईपीआरडी के तहत कई यूट्यूब चैनल,पोर्टल व न्यूज वेबसाइट भी दर्ज हैं।ऐसे में किस आधार पर आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है,यह सोचनीय प्रश्न है।जबकि कुछ पत्रकार संगठनों के पदा धिकारियों ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग को लेकर मुहिम छेड़ दिया है।
Comments are closed.