नेशनल लोक अदालत में 134 करोड़ से अधिक की हुई रिकवरी,78 हजार 633 विवादों का निपटारा

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

रिपोर्ट 

धनबाद: डालसा के निर्देश पर वर्ष 23 के दूसरे नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन आज धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया।इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हर लोगों को सामाजिक , आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है ।नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है।इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है।

इसके साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। लोगों मे प्रेम ,शाति ,समृद्धि और समरसता बनी रहे यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 23 नवम्बर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह मे किया जा रहा है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं। बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कहा की लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है।

अबकी बार बिजली विभाग के 447 मुकदमों का निपटारा कर दिया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि लोक अदालत में विवादों का तत्काल निपटारा होता है।उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां तत्काल प्रभाव में मामला सेटेल हो जाता है और विवाद आगे नहीं बढ़ पाता।मुकदमो के निपटारे के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 17 बेंच का गठन किया गया था। जिनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निपटारा किया गया।

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