आरबीआई का ऐलान: चलन से बाहर होगा 2000 रुपए का नोट, 30 सितंबर तक बैंक में करा सकेंगे जमा

नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस ले लेगा, लेकिन यह वैध मुद्रा बनी रहेगी। आरीबआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है। आरबीआई का कहना है कि अब 2 हजार के नए नोट जारी नहीं करेगा। 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों की बदली बैंक में की जा सकेगी। उसके बाद यह नोट पूरी तरह से चलन से बाहर हो जाएगा। हालांकि, ये बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी।

वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के के नोट जारी करना बंद करें। आरबीआई ने बयान में कहा कि 2,000 रुपये के नोटों को लाने का उद्देश्य तब पूरा हो गया था, जब दूसरी वैल्यू के बैंक नोट आम लोगों के लिए अवेलेबल हो गए थे। आरबीआई के आदेश के अनुसार, 23 मई से अगर कोई भी किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने आता है तो एक समय में सिर्फ 20,000 रुपये के ही एक्सचेंज होंगे। आरबीआई के अनुसार सभी बैंक 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोटों को बदल सकेंगे।

आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 रुपये के कुल सर्कूलेट नोटों में से लगभग 89 फीसदी मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे।

31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ के 2000 रुपये के नोट सर्कूलेशन में थे जो 31 मार्च 2023 तक 2000 रुपये के नोटों का सर्कूलेशन 3.62 लाख करोड़ रुपये पर पर आ गया है, जो मौजूदा सर्कूलेटिड करेंसी का केवल 10.8 फीसदी है। आरबीआई के अनुसार मौजूदा समय में 2000 रुपये के नोटों का यूज नहीं देखा जा रहा है।

बता दें कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बैन हो गए थे। इसके बदले में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नए नोट और 2000 रुपये के नोट को चलन में लाया था। हालांकि, कुछ ही साल में 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन कम होता गया और ज्यादातर एटीएम से ये नोट गायब हो गए। अब रिजर्व बैंक ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है।

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