उत्तर प्रदेश:राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है, जिसमें बेकरी उत्पाद, घरेलू सामान, सौंदर्य और बेबी केयर उत्पाद शामिल हैं। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएस एसएआई के मानकों के मुताबिक हुआ हो। ये वस्तुएं केवल उन उचित दर की दुकानों पर बेची जाएंगी, जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थापित हों, जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है।
इसके लिए खाद्य आयुक्त के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकने के लिए अधिकृत होगी।आदेश के मुताबिक उचित दर की दुकानों में गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, चाय, पेन, कॉपी, ओआरएस टैबलेट एवं घोल, निरोध, सैनेटरी नैपकीन आदि के विक्रय करने की अनुमति वर्ष 2019 में प्रदान की गई थी। इसी शासनादेश के तहत अब कुछ और वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है।
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