वाहनों की स्कैपिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन

साथ कई जिलों मे व्हीकल स्क्रेपिंग केंन्द्र किए गए स्थापित

RASHTRIYA JUDGEMENT NEWS

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर ने बताया कि भारत सरकार के 23 सितम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे यानों जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किया गया हो, फिटनेस प्रमाण-पत्र समाप्त हो गया हो, आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या अन्य किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त वाहनों तथा अन्य अनुपयोगी प्रकार के यानों की स्क्रैपिंग हेतु रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (आरवीएसएफ) स्थापित किये गये है। उन्होंने बताया कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की वेबसाइट-

 www.ppe.nsws.gov.in/portal/scrappagepolicy

पर आरवीएसएफ के आवेदन भी आमंत्रित किये जा रहे हैं।परिवहन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कुल 24 रजिस्टर्ड व्हिकिल स्क्रैपिंग फैसेलिटी केन्द्र प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, रामपुर, बागपत, आगरा, अमरोहा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, औरैया, संभल, कानपुर देहात, आजमगढ़, रायबरेली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मथुरा एवं मेरठ में पंजीकृत हो चुके हैं। साथ 12 अन्य जनपदों में इस हेतु आवेदन प्रक्रियाधीन है। जल्द ही अन्य जनपदों में भी व्हिकिल स्क्रैपिंग फैसेलिटी लोगों को उपलब्ध होगी।

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