कन्नौज सौरिख: राष्ट्रीय जजमेंट शंकरपुर सौरीख कन्नौज की निवासिनी जो कि प्राइमरी शिक्षिका के पद पर कार्य रत थी अपने गांव में ही ससुराल पक्ष से उनका वाद विवाद हो गया था उसके उपरांत उनके ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने का आरोप लगाकर शिकायत की थी प्रथम धृष्टता उनको दोषी देकर बर्खास्त कर दिया गया था उसके उपरांत परिजनों के सहयोग से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट के आदेश अनुसार दस्तावेजों की जांच की गई और लगाए गए आरोप निरस्त पाए गए ।
माननीय न्यायालय के अनुसार प्रतिवादी के आरोप अनुसार एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने को अवैध मानकर नियुक्त से बर्खास्त किया गया था लेकिन न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा की वादी ने हाई स्कूल 2010 इंटरमीडिएट 2012 उसके बाद बीटीसी प्रमाण पत्रों के अनुसार नियुक्ति हासिल की थी नियमानुसार हाई स्कूल दो बार और इंटरमीडिएट दो बार पढ़ने के साथ अन्य कोई डिग्री लेने पर कोई रोक नहीं लगाई गई अतः बोर्ड के द्वारा हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीटीसी अन्य प्रमाण पत्रों को अभी रद्द नहीं किया गया है शिक्षिका लक्ष्मी के पद बहाली का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया जिससे लक्ष्मी के घर में हर्षोल्लास देखने को मिला ।
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