स्वतंत्रता दिवस तक ड्रोन व पतंग उड़ाने पर रोक लगाने के दिए निर्देश

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

रिपोर्ट

दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए जिले में सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। जिलाधीन निशांत कुमार यादव ने इसके लिए बुधवार को विशेष सुरक्षा नियम लागू करने के निर्देश दिए। साइबर कैफे संचालक, पीजी, गेस्ट हाऊस और होटल में रुकने वाले अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने होंगे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में सुरक्षा बढ़ाते हुए जिलाधीश ने जिले में होटल, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों में आने वाले किराएदारों और अतिथियों के रिकॉर्ड के साथ पहचान पत्र रखने के आदेश दिए हैं।

दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के तहत यह आदेश जिले में बुधवार से लागू किए गए हैं। लागू निर्देशों के दौरान ड्रोन ,माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट , ग्लाइडर या पावर ग्लाइडर के अलावा होट एयर बलून, पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। इस दौरान चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा कारणों से यह आदेश लागू किए गए हैं। आदेश न मानने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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