नोएडा:निवासी एक शख्स अपने पांच साल को बाल कटवाने के लिए सलून गए थे। बाल काटते वक्त बच्चे का कान कट गया। ऐसे में बच्चे के कान से अधिक खून निकलने पर पिता ने आनन-फानन में उपचार कराया। सैलून मालिक इसमें अपनी गलती नहीं मान रहा था। बच्चे पिता ने उपभोक्ता आयोग में सैलून संचालक की लापरवाही को लेकर वाद दायर किया। मामले में आयोग ने सैलून संचालक को उपचार में खर्च हुए 10 हजार रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिया है। दोबारा से बच्चे के ठीक होने के बाद सैलून पहुंचे।
शिकायत करने पर सैलून मालिक ने अपनी गलती मानने के बजाए बच्चे के ही गलती को बताया। इस मामले में पिता ने सैलून संचालक के खिलाफ 7 सितंबर वर्ष 2021 में वाद दायर किया।इसके बाद कोर्ट ने स्टाइल ग्लेम स्टूडियो सलून और उसके मैनेजर की सेवाओं में कमी को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बच्चे के इलाज में खर्च हुए 10 हजार रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए है। साथ ही मानसिक उत्पीड़न होने पर तीन हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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