रेलवे ने हादसों पर बढ़ाया 10 गुना मुआवजा

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने के बाद मिलने वाली आर्थिक मदद की सहायता राशि 10 गुना बढ़ा दिया है. अब हादसा होने की स्थिति में 10 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा. आखिरी बार साल 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था. रेलवे ने 18 सितंबर को एक नया सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है. रेलवे बोर्ड की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी मुआवजा बढ़ा दिया गया है. मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की जवाबदेही की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. यह आदेश 18 सितंबर से ही लागू होगा.
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नए सर्कुलर के मुताबिक ट्रेन और मानवयुक्त समपार फाटक पर होने वाली दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, वहीं गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अगर साधारण चोट है तो यात्रियों को कुल 50,000 रुपये मिलेंगे. रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर से पहले यह रकम 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी. मृत व्यक्ति के आश्रितों, जख्मी लोगों को 1.5 लाख रुपे, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये मिलते थे. रेलवे बोर्ड के परिपत्र के मुताबिक अगर आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में लूट जैसी वारदात होती है और यात्री गंभीर रूप से जख्मी होते हैं तो भी मुआवजा मिलेगा. ऐसी दुर्घटनाओं में घायल लोग अगर अस्पताल में 30 दिन से ज्यादा वक्त तक भर्ती रहते हैं तो अतिरिक्त राशि दी जाएगी. ऐसी स्थिति में 3,000 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे.

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