ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के क्रम में की गई निलंबन की कार्यवाही
निवेश मित्र पोर्टल पर भार वृद्धि के प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगाने,भार वृद्धि न करने पर पारेषण के अधिशासी अभियन्ता निलम्बित
RASHTRIYA JUDGEMENT NEWS
- विद्युत कार्मिक अपनी कार्य संस्कृति सुधारे नहीं तो दण्ड के लिए तैयार रहें
लखनऊ |उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत कार्मिकों को अपनी कार्य संस्कृति में सुधार करने तथा उपभोकता हित में कार्य करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उपभोक्ताओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन एवम् शालीनता लाने के भी निर्देश दिए थे। इसमें किसी प्रकार की उपेक्षा पर सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज ऊ.प्र. पॉवर कार्पोरेशन ने कार्यों में लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के क्रम में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विद्युत कार्मिक अपनी कार्य संस्कृति सुधारे नहीं तो दण्ड के लिए तैयार रहें।
निवेश मित्र पोर्टल पर विद्युत भार बढ़ाने के लिये किये गये
आवेदन पर गलत सूचना देकर लोड बढ़ाने से मना करने पर उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिo, गाजियाबाद के विद्युत पारेषण खण्ड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता विपिन
कुमार को निलम्बित कर दिया गया है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब आज सुबह 10 बजे प्रकरण की शिकायत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोशियेशन के पदाधिकारियों ने ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डा० आशीष कुमार गोयल से की। उन्होनें तत्काल पश्चिमांचल डिस्काम से जाँच कर रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया। सायं 5 बजे तक रिपोर्ट आ गयी जाँच में पाया गया कि विपिन कुमार द्वारा गलत सूचना देकर उपभोक्ता का भार बढ़ाने के मामले को लटकाया और मना किया गया, जिसपर तत्काल निलम्बन का आदेश निर्गत हो गया।
ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डा० आशीष कुमार गोयल ने निदेशित किया है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए। नये कनेक्शन तथा विद्युत भार की वृद्धि आदि के मामलों में लापरवाही या जान बूझकर विलम्ब पाये जाने पर दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी
कार्यवाही की जाएगी।
मेसर्स के०एल० स्टील प्र०लि०, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद द्वारा 2.4 एम०वीए० के भार वृद्धि हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया था। जिसकी स्वीकृत हेतु अधिशासी अभियन्ता,विद्युत नगरीय वितरण खण्ड- नवम, गाजियाबाद के द्वारा विपिन कुमार, अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय गाजियाबाद से अनुरोध किया गया। उक्त के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण
खण्ड-नवम को अवगत कराया कि 132 के०वी० उपकेन्द्र लाल कुवों उपकेन्द्र अतिभारित है। अतः भार स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष द्वारा पश्चिमांचल डिस्काम के अधिकारियों द्वारा जॉच कराने पर पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय
गाजियाबाद द्वारा दी गयी अतिभारित सूचना गलत एवं भ्रामक है। अतः विपिन कुमार को अपने उत्तरदायित्वों का भली भाँति निर्वहन न करने एवं जानबूझकर भार वृद्धि को मना करने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है।
सम्पर्क सूत्र: सी.एल. सिंह
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