बलवंत हत्याकांड में आरोपी सिपाहियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर आदेश सुरक्षित

वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया 2 सिपाहियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर आज न्यायालय करेगी सुनवाई

राष्ट्रीय जजमेंट ब्यूरो

रसूलाबाद कानपुर देहात ।बहुचर्चित बलवन्त सिंह हत्याकांड में आरोपी एसओजी आरक्षी गण शोनू यादव अनूप कुमार व दुर्वेश कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरान्त न्यायालय ने आज गुरुवार के लिए आदेश की तिथि नियत करने के आदेश पारित किए है यह जानकारी वादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने दी।अधिवक्ता जितेन्द्र चौहान ने बताया कि आरोपी शिवली थाने के तत्कालीन मुख्य आरक्षी विनोद कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र मे बचाव पक्ष की तरफ से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल करने के कारण सुनवाई नहीं सकी उसमे भी सुनवाई की आज गुरुवार की तिथि अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर की न्यायालय ने नियत करने के आदेश पारित किए है। बताया कि केस व आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम चन्द्रशेखर की न्यायालय में चल रही है। 

जितेन्द्र चौहान ने बताया कि तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशान्त कुमार गौतम मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पाण्डे व तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज प्रथम चन्द्रशेखर की न्यायालय से पूर्व में निरस्त किये जा चुके हैं। यह भी बताया
कि केस के एसआईटी विवेचक टीम द्वारा दाख़िल आरोप पत्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट की धारा 302 के स्थान पर 304 भारतीय दण्ड संहिता मे जहाँ आरोप पत्र दाखिल किया गया था वहीं आरोपी तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह तत्कालीन एसओजी आरक्षी महेश गुप्ता व जिला अस्पताल के चिकित्सक पवन पार्या को आरोप से निकाल देने के कारण उन्हें तलब कर सभी को 302 भारतीय दण्ड संहिता व लूट की धाराओं सहित अन्य समुचित धाराओं में मुकदमा चलाने हेतु वादी की तरफ से केश की पत्रावली में दिया गया प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु विचाराधीन है।सुनवाई के दौरान मृतक के पिता मुन्ना सिंह मौजूद रहे।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More