सिविल सेवा बोर्ड की बैठक बुलाए बिना आईएएस अफसरों का तबादला

राष्ट्रीय जजमेंट

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने एक अंतरिम आदेश जारी कर केरल सरकार को सिविल सेवा बोर्ड की बैठक बुलाए बिना आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापना के आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुनील थॉमस और प्रशासनिक सदस्य के वी ईपेन की सदस्यता वाली कैट की पीठ ने ‘केरल आईएएस अधिकारी संघ’ द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यह आदेश दिया, जिसमें आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के आदेश सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के बिना लगातार जारी करने का आरोप लगाया गया था।अंतरिम आदेश में कहा गया है, ‘‘केरल राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह सिविल सेवा बोर्ड की बैठक और सिफारिशों के बिना आईएएस काडर पदों के संबंध में नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापना के आदेश जारी न करें।’’

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More