कवाल कांड में सभी सातों आरोपी दोषी करार, 8 को आएगी सजा

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मुजफ्फरनगर. जिले में हुए कवाल कांड में मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के केस में कोर्ट ने बुधवार को सभी सातों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। एडीजे हिमांशु भटनागर की अदालत में 8 फरवरी को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
करीब साढ़े पांच साल पहले 27 अगस्त 2013 को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में यह दोहरा हत्याकांड हुआ था। जिसके बाद मुजफ्फरनगर के शामली में दंगा भड़क उठा था।
मामले में सात लोग आरोपी हैं, जिन्हें दोषी करार दिए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया। 27 अगस्त 2013 को कवाल गांव में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के भाइयों गौरव व सचिन की कर दी गई थी। इस निर्मम हत्या के बाद मुज़फ्फरनगर में साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठा था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी।
फैसले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार त्यागी ने बताया की वर्ष 2013 में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों की आरोपियों से मोटरसाइकिल से टक्कर हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उस विवाद में इन सात अभियुक्तों ने मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि बुधवार को इस हत्याकांड के अभियुक्त मुजस्सिम ,मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर,अफजाल और इकबाल को सचिन और गौरव की हत्या करने के अपराध में एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश हिमांशु भटनागर की ओर से दोषी पाया गया। इस हत्या के अपराध में सजा का ऐलान आठ फरवरी को किया जाएगा।
ये हैं दोषी: कवाल कांड के 8 आरोपियों में से 1 शहनवाज की मौत हो चुकी है। बाकि बचे 7 आरोपी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फ़ुरक़ान, नदीम, जहांगीर, अफजाल और इकबाल को आज जेल भेज दिया गया है।

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