बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राईन को गिरफ्तार करने के आदेश किये

राष्ट्रीय जजमेंट

 मेरठ बसपा  नेता मेरठ कार्यकर्ता से मारपीट और जातिसूचक शब्द कहने के मामले में कोर्ट ने बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राईन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही धारा 82 के तहत भी कार्रवाई की गई है.यादगारपुर निवासी अधिवक्ता अनिल प्रधान ने 28 अप्रैल 2022 को नौचंदी थाने में शमसुद्दीन, सतपाल पेपला, मोहित जाटव, दिनेश काजीपुर, विकास रोहटा और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। शब्द और गाली. रजिस्ट्रेशन कराया था.पुलिस ने वादी पक्ष के बयान दर्ज किये। शमसुद्दीन को भी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने पांच नोटिस जारी किए, लेकिन पुलिस से दूरी बनाए रखी। 21 सितंबर 2023 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया. साथ ही उन्हें 18 अक्टूबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया.अनिल प्रधान का आरोप है कि शमसुद्दीन राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाते रहे. इस बीच शमसुद्दीन ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की. कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. अब पुलिस को निर्देश दिया गया कि या तो शमसुद्दीन को गिरफ्तार किया जाये या धारा 82 की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाये.

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