नए आपराधिक बिल को ओवैसी ने लोगों के अधिकारों के लिए बताया खतरा

राष्ट्रीय जजमेंट

हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नए आपराधिक बिल लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा हैं क्योंकि वे पुलिस को किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने की व्यापक शक्तियां देते हैं। लोकसभा में तीन प्रस्तावित आपराधिक कानूनों पर बहस में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये कानून देश के आम लोगों के खिलाफ हैं क्योंकि कानून बनने के बाद उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह तीन पुन: प्रारूपित विधेयक भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक (बीएसबी) पेश किए। लोकसभा में उन्हें विचार और पारित करने के लिए बहस हुई और गृह मंत्री ने इस पर आज बयान दिया।

भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि बीएनएस में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं जो बहुत खतरनाक हैं।

उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को न्यायाधीश, जूरी और निष्पादक के रूप में कार्य करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित विधेयकों में राजद्रोह के अपराध को एक अलग अवतार में पेश किया गया है और सजा को भी तीन साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया गया है।

 

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