आगरा: अगर आप भी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। 40 किमी की रफ्तार से तेज वाहन चलाने पर चालान कट जाएगा।
अब आगरा में शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चलाने पर कार्यवाही की जाएगी। वाहन स्वामी को शमन शुल्क भी भरना होगा। एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर स्मार्ट सिटी के कैमरों को अपग्रेड कर दिया गया है। पुलिस कैमरों की मदद से गति का पता कर चालान की कार्रवाई करेगी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आगरा शहर में 63 चौराहों पर यातायात का संचालन ट्रैफिक लाइट से कराया जाता है, जबकि 43 चौराहों पर स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से नजर रखी जाती है। वाहनों के यातायात नियम के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। तेज गति में वाहनों के निकलने के कारण चालान नहीं हो पाते थे। वाहनों की नंबर प्लेट कैमरे नहीं पकड़ पा रहे थे।
सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सैय्यद अरीब अहमद ने बताया कि एमजी रोड सहित अन्य मार्ग पर गति सीमा निर्धारित है। 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही वाहन चला सकते हैं। यातायात पुलिस तेज गति में आने वाले वाहनों के चालान काट सकती है। स्मार्ट सिटी के कैमरों को अपग्रेड किया गया है। कैमरों की मदद से वाहनों की गति का आंकलन किया जाएगा। इसके बाद चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि गति सीमा की जानकारी के बोर्ड एमजी रोड पर लगे हुए हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि वह निर्धारित गति में ही वाहन चलाएं। इसके बावजूद कोई उल्लंघन करता है तो चालान किया जाएगा। वाहन को यातायात पुलिसकर्मी आगे रोक भी लेंगे। हल्के वाहन के लिए नियम का उल्लंघन पर एक हजार रुपये का शमन शुल्क कटेगा। मध्यम हल्के वाहन के लिए 2 हजार का चालान काटा जाएगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर एक हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।
समाजसेवी विष्णु कान्त शर्मा ने इसे अच्छा कदम बताया है। उन्होंने ट्वीट कर सुझाव दिया है कि वाहन निर्माता कंपनियों को आदेश दिया जाना चाहिए कि वह नए वाहनों में अधिकतम स्पीड की सीमा में कटौती करें।
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