आगरा: अब कोई भी थाना पुलिस शक के आधार पर रात में दबिश देकर किसी को उठा नहीं सकती। पुलिस अब आपराधिक मामलों में पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में नहीं रख सकेगी। इसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद थाना प्रभारी उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे। उक्त व्यक्ति का पूरा ब्योरा जीडी में दर्ज करना होगा। परिजन को भी सूचना दी जाएगी।
डीसीपी सिटी सूरज राय ने नगर जोन के थाना प्रभारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि थाने पर पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति के बारे में सहायक पुलिस आयुक्त को जरूर अवगत कराया जाए। दो घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर जीडी में दर्ज करें। रात में किसी को नहीं लाएंगे। संतरी हवालात में मौजूद मुल्जिम, मालखाने के संदूक और थाने की प्रत्येक वस्तु की रक्षा करेगा। थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हवालात में बंद किसी व्यक्ति पर कोई अनाधिकृत वस्तु तो नहीं है, जिससे वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा दे। हवालात में रोशनी के इंतजाम होने चाहिए। हवा की व्यवस्था हो। साफ सफाई के इंतजाम किए जाएं। बिना तलाशी कोई भी हवालात में नहीं रखा जाएगा। सहायक पुलिस आयुक्त हवालात को चेक करेंगे। अनावश्यक रूप से थाने में बैठे व्यक्ति के मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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