अदालत ने टाइम बम मामले में दो लोगों की पुलिस रिमांड की अनुमति दी

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने टाइम बम बरामदगी मामले में गिरफ्तार एक पुरुष और एक महिला को मंगलवार को 48 घंटे की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने पुलिस को जावेद और इमराना को बुधवार सुबह 10 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी।

मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक रविंदर चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिस ने मामले में आगे की पूछताछ के लिए जावेद और इमराना की हिरासत मांगी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गत 17 फरवरी कोइमराना नामक महिला को कथित तौर पर एक व्यक्ति से बोतलों का इस्तेमाल करके टाइम बम तैयार करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

यह गिरफ्तारी लोहे के छर्रों से भरी कांच की बोतलों का उपयोग करके टाइम बम बनाने के आरोप में एसटीएफ द्वारा जावेद को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद की गई थी। एसटीएफ ने बताया कि जावेद महिला को बम सौंपने जा रहा था तभी उसे पकड़ लिया गया।

उसके पास चार बम थे जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इमराना ने एसटीएफ को बताया था कि 2013 के सांप्रदायिक दंगों में उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसने जावेद से बम बनाने को कहा था कि अगर कोई दंगा या हिंसा भड़के तो वे काम आएं।

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