नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ ने कोतवाली थाना क्षेत्र में लाल किला समीप विजय घाट के पास बुधवार सुबह मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 21 वर्षीय मोनू सिंह निवासी शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश और 35 वर्षीय सुरेश उर्फ पवन उर्फ मर्डरी निवासी जहागीरपुरी, दिल्ली के रुप में हुई है। आरोपी के कब्जे से दो देशी पिस्तौल, दो कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी सुरेश पहले भी हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, चोट और शस्त्र अधिनियम के 15 मामलों में शामिल रह चुका है।
उतरी दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीना ने बताया कि बुधवार को सुबह 6:20 बजे गुप्त सूचना मिली कि हत्या के प्रयास के मामले में वांछित कुख्यात लुटेरा और जहांगीर पुरी का हिस्ट्रीशीटर सुरेश अपने सहयोगी के साथ विजय घाट पर आएगा। स्पेशल स्टाफ की एक टीम विजय घाट के पास जाल बिछाया। तभी बाइक पर सवार दो व्यक्तियों को देखा गया। पुलिस को देख यू-टर्न लेकर भागने की कोशिश की। टीम ने रास्ता रोका तो बाइक फिसल गई। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर गोलीबारी की। हमलावर द्वारा चलाई गई गोली कांस्टेबल सचिन के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। सचिन द्वारा हवा में गोली चलाने के बाद उसे काबू कर लिया गया। बाइक सवार की पहचान मोनू सिंह के रूप में हुई, जबकि पीछे बैठे सवार की पहचान सुरेश उर्फ पवन उर्फ मर्डरी के रूप में हुई।
डीसीपी ने बताया कि आरोपी सुरेश पिछले एक साल से फरार था और हाल ही में उसने जहांगीरपुरी के एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था, जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। आरोपी आगे खुलासा किया कि उसे कई मामलों में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था क्योंकि वह एक साल से अधिक समय से अदालती कार्यवाही से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था और अब वह चांदनी चौक क्षेत्र से नकदी लेकर आने वाले व्यापारियों को लूटने की फिराक में था। आरोपी सुरेश एक आदतन अपराधी है जो पहले भी हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, चोट और शस्त्र अधिनियम के 15 मामलों में शामिल रह चुका है। कुछ दिन पहले एक गैंगवार में गोलीबारी के दौरान आरोपी के माथे पर भी गोली लगी थी। मोनू ने खुलासा किया कि उसे उत्तर प्रदेश में आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिन पहले दिल्ली आया था और सुरेश से मिला था और तब से वे डकैती के उद्देश्य से चांदनी चौक से निकलने वाले व्यापारियों की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307/186/353/34 और आर्म्स एक्ट के तहत कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रहे है।
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