आगरा: सौतेला पिता ने नाबालिग बेटी को पत्नी बनाकर रखा। तीन साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता को आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है। एक सौतेले पिता ने 14 वर्षीय किशोरी को पत्नी बनाकर तीन साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। स्पेशल जज पोक्सो एक्ट विकास वर्मा ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूत के आधार पर उसे दोषी पाते हुए आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है। इसके अलावा अर्थ दंड राशि में से पीड़िता को 30 हजार रुपये प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं।
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