राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई और इससे गिरफ्तारी प्रभावित हुई और गिरफ्तारी ‘शून्य’ है।
जमानत बांड प्रस्तुत करने पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार पर रिहाई की जाएगी। सुप्रीमकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य कर दिया, जिन्हें पिछले साल दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था।
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