न्यूज़क्लिक संस्थापक की गिरफ़्तारी अमान्य, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई का आदेश दिया

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई और इससे गिरफ्तारी प्रभावित हुई और गिरफ्तारी ‘शून्य’ है।

जमानत बांड प्रस्तुत करने पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार पर रिहाई की जाएगी। सुप्रीमकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य कर दिया, जिन्हें पिछले साल दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें लगाएगा।

मामला क्या है?

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल 3 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के बाद आरोप लगाया था कि समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया है कि न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने और बनाए रखने, कोविड-19 पर दुष्प्रचार अभियान चलाने, किसानों के विरोध को भड़काने और खुले तौर पर शामिल होने के लिए चीन से भारत में धन का प्रवाह किया।

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