Uttar Pradesh: कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई छह जून को

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

इससे पहले अदालत ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 31 मई को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई की अगली तिथि छह जून तय कर दी। शाही ईदगाह के वकील महमूद प्राचा ने रामपुर लोकसभा सीट पर मंगलवार को मतगणना होने का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। प्राचा इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उन्होंने सुनवाई की तिथि पांच जून के बाद तय करने का अनुरोध किया था। हालांकि, प्राचा के इस अनुरोध पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी दलील पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने सुनवाई की अगली तारीख छह जून तय कर दी। इससे पहले अदालत ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 31 मई को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शाही मस्जिद को हटाकर उसके स्थान पर मंदिर बनाने की मांग वाले हिंदू पक्ष के 18 मुकदमों के खिलाफ प्रतिवादियों ने लिखित जवाब दाखिल किया है।हालांकि, बाद में शाही ईदगाह मस्जिद के वकील महमूद प्राचा की ओर से अर्जी दाखिल कर उनका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किए जाने पर अदालत ने इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू की। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को इन 18 मुकदमों की पोषणीयता को चुनौती देने का और एक मौका मिलेगा।

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