जिला श्रम विभाग द्वरा अंतराष्ट्रीय बाल मजदूर निषेध दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज /शिवहर

रिपोर्ट :सुमित सिंह

शिवहर जिला श्रम विभाग श्रम अधीक्षक-विजय कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई।जिसमें दिप प्रज्ज्वलित कर श्रम अधीक्षक द्वरा बताया गया कि 14 वर्ष से कम उस के वच्चों से कोई भी काम लेना तथा किशोर-किशोरियों (14) एवं 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम) खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में काम मेला दंडनीए अपराध है।

साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी पर उनसे काम लेना दोहरा अपराध है।

होटल, ढ़ाबा, रेस्टोरेन्ट, इंट-भट्टा एवं घरेलू कामगार आदि में 14 वर्ष से कम उस के बाल श्रमिकों से काम लेने वाले सावधान हो जाएँ।

खतरनाक व्यवासायों एवं प्रक्रियाओं जैसे-पटाखे उद्योग, ईट भटे कागज के उद्योग आदि में 14 वर्ष से अधिक उस के किशार-किशोरियों (14 एवं 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम) से काम लेने वाले सावधान हो जाऐं ।

दोषी नियोजको (काम कराने वाला) को 50,000/- रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

सहयोगी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन व बिहार ग्राम विकास परिषद सचिव-डॉ रामचंद्र राय द्वरा बताया गया कि
दोषी नियोजको (काम कराने वाला) को उपर्युक्त जुर्माने के साथ 2 वर्ष तक कारावास की सजा भी हो सकती है।

* इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोषी नियोजको से 20,000/- रूपये क्षतिपूर्ति की राशी भी वसूली जाएगी

मात-पिता या अभिभावक को भी अपने बच्चों एवं किशोर-किशोरियों (14 एवं 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम) से पैसे के लिए काम करवाने के जुर्म में दस हजार रूपेय तक का जुर्माना हो सकता है। बाल श्रम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

जिसमे में उपस्थित-श्रम अधीक्षक,शिवहर-BDO, जिला बाल संरक्षण इकाई से CPO, LEO-अभय कुमार,हैदर अली, बिहार ग्राम विकास परिषद-डॉ रामचंद्र राय, अनिल कुमार, कोमल कुमारी, सवेरा संगठन-मोहन कुमार,प्रथम-अंजना, महिमा,श्याम विनय सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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