कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज, बेरोजगारी भत्ता नियमावली समेत कई प्रस्ताव पास

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गैर-योजना व्यय मद से 774.24 करोड़ रुपये निकालने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई, जिसका उपयोग ‘शिक्षा सेवकों’ और ‘तालीमी मरकज’ के पिछले कई महीनों से लंबित मानदेय के भुगतान के लिए किया जाना है। एक बड़े घटनाक्रम में, बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार (14 जून) को शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें महादलित, अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े समुदायों के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ने वाले लगभग 30,000 ‘शिक्षा सेवकों’ और ‘तालीमी मरकज’ के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए 774 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गैर-योजना व्यय मद से 774.24 करोड़ रुपये निकालने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई, जिसका उपयोग ‘शिक्षा सेवकों’ और ‘तालीमी मरकज’ के पिछले कई महीनों से लंबित मानदेय के भुगतान के लिए किया जाना है।कैबिनेट के फैसले पर मीडिया से बात करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, “राज्य सरकार के ‘अक्षर आंचल कार्यक्रम’ के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े समुदायों का कल्याण सुनिश्चित करना है।” उन्होंने कहा, “कैबिनेट के इस फैसले से लगभग 30,000 ‘शिक्षा सेवकों’ और ‘तालीम मरकज’ को उनका मानदेय मिलेगा, जो पिछले कई महीनों से लंबित था।”गौरतलब है कि ‘शिक्षा सेवक’ और ‘तालीम मरकज’ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम भी करते हैं। सरकार और महादलित, अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े समुदायों के परिवारों के बीच सेतु का काम करते हुए, वे अक्सर ‘परिवर्तन के वाहक’ के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, मानदेय की मंजूरी की घोषणा के अलावा, कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन करने के पंद्रह दिनों के भीतर काम नहीं मिलने वालों के लिए ‘बेरोजगारी भत्ता’ योजना को भी मंजूरी दी।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा, “यदि योजना के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पंद्रह दिनों के भीतर काम नहीं करता है, तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कम से कम एक-चौथाई और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा होगा।” इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने शहरों में रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते (HRA) में वृद्धि को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा, “ दिल्ली और मुंबई जैसे एक्स श्रेणी के शहरों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत एचआरए मिलेगा; पटना जैसे वाई श्रेणी के शहरों में, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत (पहले, यह 16 प्रतिशत था) एचआरए के रूप में मिलेगा। जेड श्रेणी के शहरों के लिए, उन्हें उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत (पहले, यह आठ प्रतिशत था) एचआरए के रूप में मिलेगा।

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