क्या है जीएम सरसों विवाद, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्प्लिट जजमेंट

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की पर्यावरण संरक्षण के लिए विमोचन पर एक खंडित निर्णय दिया। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) को लेकर केंद्र सरकार को कड़े और पारदर्शी जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल पर एक राष्ट्रीय नीति लाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के फैसले ने जीएम सरसों, डीएमएच-11 की पर्यावरणीय रिहाई की अनुमति देने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के इस निर्णय ने जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और कृषि पद्धतियों पर जीएम फसलों की सुरक्षा, आवश्यकता और संभावित प्रभाव पर देशव्यापी बहस छेड़ दी।न्यायमूर्ति नागरत्ना के अनुसार, प्रभावी परामर्श की कमी और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के सिद्धांतों की उपेक्षा के आधार पर निर्णय ख़राब हो गया था। न्यायाधीश ने जीएम सरसों की सशर्त रिहाई के फैसले को जीईएसी से मंजूरी दिलाने में अनुचित जल्दबाजी दिखाने के लिए भी केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का पर्याप्त आकलन करने में विफलता अंतर-पीढ़ीगत समानता का गंभीर उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि जीईएसी ने अक्टूबर 2022 में जीएम सरसों पर जिस तरह से निर्णय लिया, उसमें उन्हें मनमानी या अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला। न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर सभी उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया जा सका। किसी भी प्रक्रियात्मक अंतराल को इंगित करें, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो।जीएम सरसों की पर्यावरणीय रिहाई पर असहमति के बावजूद, पीठ जीएमओ पर एक राष्ट्रीय नीति के महत्व को रेखांकित करने में स्पष्ट थी। इसने केंद्र सरकार को राज्यों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और किसान निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद जीएमओ पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने का निर्देश दिया।

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