योगी सरकार के एक्शन दिखा असर, धर्मांतरण विरोधी कानून तहत अब तक 1682 अरेस्ट, 850 केस दर्ज

राष्ट्रीय जजमेंट

उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लागू होने से कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, मामले अभी भी सामने आ रहे है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 में लागू किया गया था और यह कानून वर्ष 2021 में लागू हुआ। 2020 से अब तक राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन के 835 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2024 तक 1,682 व्यक्तियों की गिरफ़्तारी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई गाजियाबाद कमिश्नरेट, अंबेडकरनगर, भदोही, सहारनपुर और शाहजहांपुर में की गई है।पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इन मामलों की गहन जांच और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जांच पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। कुमार के अनुसार, राज्य में अवैध धर्मांतरण पर चल रही कार्रवाई के तहत 17 मामलों में जांच अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों को ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्मांतरण के लिए प्रलोभन और अवैध साधनों का इस्तेमाल करने वालों को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।आज तक, लगभग 98% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जो कि लगभग 818 मामलों के बराबर है, तथा 17 मामलों की अभी भी जांच चल रही है। कुल मिलाकर, 835 मामलों में 2,708 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। अधिकारियों ने 124 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया है, जिनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई, जबकि 70 अन्य ने न्यायालयों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। चार मामलों में पहले ही दोषसिद्धि हो चुकी है।

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