पूजा खेडकर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से 4 अक्टूबर तक संरक्षण

राष्ट्रीय जजमेंट

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 4 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दिया, जो अगली निर्धारित सुनवाई है। संबंधित वकीलों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने के बाद अदालत ने मामले को स्थगित करने का फैसला किया। इस बीच, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उच्च न्यायालय की पीठ को सूचित किया कि जाँच से मामले से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पता चल रहा है। 12 अगस्त को उच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली पुलिस को पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में धीरे-धीरे बढ़ा दिया गया था।केंद्र ने 7 सितंबर को खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया था कि पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने कई विकलांगताएं दिखाने के लिए दो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और इसकी जांच से पता चला है कि उनमें से एक दस्तावेज जाली और मनगढ़ंत हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में यह दलील दी, जिन पर धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप है।
खेडकर ने कथित तौर पर आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी। उन पर धोखाधड़ी करने और सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। यूपीएससी ने पहले कहा था कि खेडकर ने आयोग और जनता के खिलाफ धोखाधड़ी की है, और “धोखाधड़ी की व्यापकता” का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी, जो अन्य व्यक्तियों की मदद के बिना नहीं की जा सकती थी।

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