एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आप, सीएम आतिशी बोलीं- यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक

राष्ट्रीय जजमेंट

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को शुक्रवार को हुए एमसीडी स्थायी समिति के चुनावों को असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। भाजपा ने दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट शुक्रवार को निर्विरोध जीत ली। सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था।आतिशी ने आज कहा कि हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी क्योंकि बीजेपी ने कल सदन में जो चुनाव कराया वह पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट है कि बैठक बुलाने का अधिकार केवल महापौर को है, बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल महापौर और उनकी अनुपस्थिति में उपमहापौर को है। इसलिए हम इस अलोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही हम इस अवैध, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा कल कराया गया चुनाव अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत कई नियम, कानून और उपनियम बनाए गए हैं जिनके द्वारा एमसीडी को चलाया जाता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया और आचरण और व्यवसाय विनियम 1958, यानी एमसीडी में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अधिनियम और उस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार करना होगा। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक यह स्पष्ट है कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव निगम की बैठक में किया जायेगा। निगम की बैठक का समय, स्थान और तारीख तय करना सिर्फ मेयर के अधिकार में है। आतिशी ने कहा कि निगम की बैठक कब होगी, यह मेयर ही तय कर सकते हैं। जब भी निगम की बैठक होगी तो उसके पीठासीन पदाधिकारी मेयर या डिप्टी मेयर होंगे।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More