आरजी कर डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बड़ा अपडेट, सीबीआई ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट, 200 लोगों…

राष्ट्रीय जजमेंट

आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। घटना में सामूहिक बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला है। डेढ़ महीने की लंबी जांच, कई गवाहों और आरोपियों के बयान दर्ज करने और डीएनए परीक्षण सहित विस्तृत फोरेंसिक विश्लेषण के बाद कोलकाता की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि रॉय ने कथित तौर पर 9 अगस्त को अपराध किया था जब पीड़िता सो गई थी। सीबीआई ने कहा कि सारे सबूत संजय रॉय की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। सीबीआई चार्जशीट में 200 लोगों के बयान दर्ज हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र में सामूहिक बलात्कार के आरोप का उल्लेख नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि रॉय ने अकेले ही अपराध को अंजाम दिया। संघीय एजेंसी सबूतों को नष्ट करने और बचाने की कोशिश में आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) अभिजीत मंडल की भूमिका के लिए पूरक आरोप पत्र दायर करेगी। घटना के बाद रॉय, घोष और मंडल को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में अर्धनग्न हालत में मिला था।एकमात्र आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया और 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

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