केरल उच्च न्यायालय ने संघ नेता की हत्या मामले में पीएफआई के सात सदस्यों की जमानत खारिज की

राष्ट्रीय जजमेंट

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के पालक्कड जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता श्रीनिवासन की 2022 में हुई हत्या के मामले में आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सात सदस्यों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।आरोपियों के खिलाफ राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का भी मामला विचाराधीन है। न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उनका मानना ​​है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं।उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार सात आरोपियों में से एक ने हमलावरों द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल की व्यवस्था की थी, जिसका इस्तेमाल श्रीनिवासन का पता लगाने तथा आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए रेकी करने के लिए किया गया था।अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सात आरोपियों में से दो ने 15 अप्रैल, 2022 को श्रीनिवासन की रेकी की थी। इसके अतिरिक्त, एक अन्य आरोपी के घर से कई दस्तावेज, नोटिस, पत्रिकाएं और अन्य सामान जब्त किए गए, जिनमें हाथ काटने के मामले से जुड़ा विवादास्पद प्रश्नपत्र भी शामिल था।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More