जीआरएपी 4 प्रतिबंध हुई लागू, वाहनों पर लगने वाला है ये प्रतिबंध

राष्ट्रीय जजमेंट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने लगी है। वायु गुणवत्ता के बढ़ते स्तर को लेकर केंद्र के पैनल ने बुधवार को खराब मौसम के कारण वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 के तहत प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच, भारतीय मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने भविष्यवाणी की है कि एक्यूआई जल्द ही 400 के स्तर को पार कर सकता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर के प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चरण 3 और 4 के तहत सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से लागू करें। चरण 4 के प्रतिबंधों में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा है। दिल्ली में गैर-जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। कक्षा 10 और 12 को छोड़कर स्कूल की सभी कक्षाओं को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे।दिल्ली में इन श्रेणियों के वाहनों पर प्रतिबंध गैर-जरूरी डीजल ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। चरण 4 के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और पुराने डीजल चालित भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। हालाँकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों के शहर में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।क्या अनुमति है, क्या नहीं दिशानिर्देशों के अनुसार, एनसीआर सरकारें/दिल्ली सरकार यह तय करेंगी कि सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए या नहीं। केंद्र को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उसके कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके अलावा, राज्य सरकारें कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।

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