मालेगांव विस्फोट केस में कोर्ट में पेश हुई साध्वी प्रज्ञा, कहा- ATS ने कांग्रेस शासन के दौरान मुझे किया प्रताड़ित

राष्ट्रीय जजमेंट

पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आज अदालत में पेश हुईं, जिसमें वह आरोपी हैं। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं काफी बीमार थी। लेकिन अब 4-5 महीनों के बाद मैं बेहतर हूं इसलिए यहां आई हूं। कांग्रेस शासन के दौरान एटीएस ने मुझे प्रताड़ित किया था। इसके परिणामस्वरूप सिर में चोट लगी और मस्तिष्क में सूजन आ गई। उस चोट के कारण… मेरी दृष्टि क्षीण हो गई, मेरे मस्तिष्क में सूजन के कारण सुनने की शक्ति प्रभावित हुई।

इसलिए, मैं अदालत में उपस्थित हुआ… मैं एक ‘संन्यासी’ हूं, क्या उन्होंने मुझे व्यक्तिगत कारण से प्रताड़ित किया था , लेकिन उन्होंने देशद्रोह का वैश्विक प्रयास किया भारत को ‘भगवा आतंक’ का देश घोषित करें। बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पेश होने पर उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष अदालत ने नवंबर 2024 में ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी किया था क्योंकि वह कई बार अदालत के समक्ष पेश नहीं हुईं थीं। अदालत वर्तमान में मुकदमे के अंतिम चरण में है और उसने सभी आरोपियों को रोजाना सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
ठाकुर अदालत में पेश हुईं और अपने वकील के माध्यम से जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की। ठाकुर ने अपनी अर्जी में कहा कि वह अदालत में पेश होने में इसलिए असमर्थ थीं क्योंकि वह अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती थीं। अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए जमानती वारंट रद्द कर दिया। ठाकुर को शुक्रवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को एक मस्जिद के पास विस्फोटकों से लदी एक मोटरसाइकिल में विस्फोट हो गया था। विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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