राहुल गांधी को बड़ी राहत, पुणे कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय जजमेंट

पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में जमानत दे दी है। यह मामला गांधी द्वारा की गई उस टिप्पणी से संबंधित है जिसमें कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों को बदनाम किया गया था। भाषण में, गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में एक घटना के बारे में लिखा था जहां उन्होंने और कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, सावरकर कथित तौर पर इसके बारे में खुश महसूस कर रहे थे। सात्यकी सावरकर ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और उन्हें “काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण” बताया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी, और वीडी सावरकर ने इस आशय पर कभी कुछ नहीं लिखा था। अपनी शिकायत में सावरकर ने कहा कि गांधी के बयान उनके परपोते की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बाद पुणे कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने जांच की और निष्कर्ष निकाला कि मानहानि के आरोपों का समर्थन करने वाले प्रथम दृष्टया सबूत थे। पिछली सुनवाई में, गांधी के वकील ने संसद के शीतकालीन सत्र के कारण 3 दिसंबर को पेश होने से छूट मांगी थी। अदालत ने छूट दे दी लेकिन चेतावनी दी कि अगर गांधी 10 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं,कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी-एमएलए अदालत में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गई।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More