कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका! कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका!

राष्ट्रीय जजमेंट 

जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में अपनी जांच जारी रखने का आदेश दिया। अदालत ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत ‘बी रिपोर्ट’ पर अपना निर्णय स्थगित कर दिया, जिसमें सिद्धारमैया को किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया गया था। इसने पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बी रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने चुनौती दी थी, जिन्होंने क्लीन चिट पर सवाल उठाए और अदालत से इसे खारिज करने का आग्रह किया। अदालत ने सोमवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जांच अभी भी अधूरी होने के कारण मामले की सुनवाई अब 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अपने आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ईडी के पास बी रिपोर्ट पर आपत्ति याचिका दायर करने का अधिकार है और वह एक पीड़ित पक्ष के रूप में ऐसा कर सकता है। लोकायुक्त पुलिस, जिसने अपनी जांच जारी रखने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी, को अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि मौजूदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री से संबंधित है, लेकिन मुदा मामले में अन्य आरोपियों की जांच अभी भी जारी है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक पुलिस द्वारा पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वह अंतिम आदेश पारित नहीं करेगा।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More