जबलपुर : लाकडाउन के दौरान अवैध रेत परिवहन करते 2 ट्रेक्टर  सीज किए गए

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 जबलपुर मध्य प्रदेश: कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिले में लागू लाकडाउन में शासन द्वारा आंशिक छूट प्रदान की गई है । इस छूट के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

शासन द्वारा लाकडाउन में निर्माण संबंधी गतिविधियों को भी छूट प्रदान होने से पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

इसी तारतम्य में दिनांक 15.05.2020 को पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मण्डला श्री ए0व्ही0 सिंह द्वारा थाना प्रभारी महाराजपुर के साथ अवैध रुप से रेत का परिवहन कर रहे वाहनों की चेकिंग के दौरान
पौड़ी मदरसा के सामने रेत से भरे ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 51 एए 7591 चालक सुनील कुमार मरकाम पिता विष्णु मरकाम उम्र 30 साल निवासी धोरानाला एवं ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 51 एए 6091 चालक बसंत बरकड़े पिता झामसिंह बरकड़े उम्र 25 साल निवासी सुरंगदेवरी को रोककर चेक किया गया ।
उक्त ट्रेक्टर चालक के पास रेत परिवहन के संबंध में किसी प्रकार की अनुमति तथा रॉयल्टी नहीं होना पाया गया । उक्त दोनों चालको द्वारा ट्रेक्टर से रेत का अवैध तरीके से उत्खनन कर परिवहन करते पाये जाने से वाहन को जप्त कर थाना महाराजपुर में खड़ा करवाया गया है तथा दोनों ट्रेक्टरों के विरुद्ध रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है ।

 

 Sunil Kewat Rashtriya judgement✍️

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